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Zakiur-Ur-Rehman Lakhvi to 15-Year Jail Term: लाहौर की एक अदालत ने आज आतंकी जकीउर-उर-रहमान लखवी को आतंकी फंडिंग मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई. लखवी मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी है. मुंबई आतंकी हमले के सिलसिले में भारत ने लखवी की कस्टडी मांगी है.
मुंबई हमले का सरगना और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी- उर- रहमान लखवी को पाकिस्तान में शनिवार को आतंकवादी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया था. संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी लखवी (61) को पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था.
सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सीटीडी द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में लखवी को आतंक रोधी कानून 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 15 साल जेल की सजा सुनायी.’’ न्यायाधीश एजाज अहमद बतर ने लखवी को तीन अपराधों के लिए कुल 15 साल सश्रम कारावास और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए छह-छह महीने की और सजा काटनी होगी. सजा काटने के लिए उसे जेल भेज दिया गया है.
अधिकारी ने बताया कि लखवी ने अदालत के सामने दलील दी कि उसे इस मामले में ‘‘फर्जी तरीके से’’ फंसाया गया . देश में खुलेआम घूम रहे आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए इस्लामाबाद पर पड़ रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव में यह कदम उठाया गया है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी लखवी मुंबई हमला मामले में 2015 से ही जमानत पर था. उसे आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया. सीटीडी के सूत्रों ने बताया कि लखवी की गिरफ्तारी लाहौर से हुई.
(इनपुट भाषा)
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