Pakistan के पूर्व पीएम Imran Khan को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के आदेश

पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं.

Published: September 25, 2023, 3:26 PM IST

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने सोमवार (25 सितंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Ex-PM Imran Khan) को पंजाब प्रांत के अटोक जेल से निकालकर रावलपिंडी के गैरीसन शहर के उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखने का आदेश दिया है. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

दरअसल, पिछले महीनें यानी अगस्त में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूर्व पीएम को उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखने के लिए याचिका दायर की थी. पीटीआई ने इमरान खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक रूतबे को ध्यान में रखते हुए उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जहां ‘ए’क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हो.

पार्टी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आईएचसी ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया. अधिकारियों ने कहा, “आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.”

मालूम हो 70 वर्षीय इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा के तौर पर पांच अगस्त से ही अटोक जेल में रखा गया है. हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन उन्हें गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के मामले में अटोक जेल में ही रखा गया. सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष अदालत ने गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के मामले में 13 सितंबर को इमरान खान की रिमांड बढ़ाकर 26 सितंबर तक कर दी. इस्लामाबाद अदालत ने पूर्व पीएम को तीन साल की सजा सुनाई है और अधिकारियों को उन्हें अदियाला जेल में रखने का भी आदेश दिया है.

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