
Russia-Ukraine War: राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की ने यूक्रेन में लागू किया मार्शल लॉ, जानें क्या होता है यह
मार्शल लॉ एक तरह से नागरिक सरकार के बजाय सेना द्वारा प्रशासित कानून है. इस कानून को सामान्यत: देश में आपातकालीन हालातों के दौरान लागू किया जाता है.

Russia-Ukraine War: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के खिलाफ हमले की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही पिछले कई महीनों से जताई जा रही युद्ध की आशंका आखिरकार सच साबित हो गई. एक तरफ रूस का कहना है कि वह यूक्रेन (Russia-Ukraine Conflict) के लोगों को बचाने के लिए यह कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन उसकी धरती पर किसी भी तरह के नरसंहार से इनकार करता आया है. अमेरिका और उसके सहयोगी बार-बार रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी देते आ रहे हैं. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की (President Volodymyr Zelensky) ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है.
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क्या होता है मार्शल लॉ
मार्शल लॉ एक तरह से नागरिक सरकार के बजाय सेना द्वारा प्रशासित कानून है. इस कानून को सामान्यत: देश में आपातकालीन हालातों के दौरान लागू किया जाता है. मार्शल लॉ के लागू होने के बाद कब्जे वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश में मार्शल लॉ लागू किया जाता है. मार्शल लॉ जब भी लागू होता है इस दौरान देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके मूलभूत अधिकार भी रद्द माने जाते हैं. इस कानून के तहत आवाजाही, बोलने के अधिकार, अनुचित खोजों से सुरक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून निलंबित कर दिए जाते हैं.
नाटो करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद आज शाम साढें 4 बजे करीब NATO प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. वहीं संयुक्त राष्ट्र में इस बाबत आपातकाली बैठक जारी है. इस बैठक में रूसी सदस्य ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में वर्षों से मुसीबतों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन की घोषणा की है. हम वहां हो रहे नरसंहार को रोकना चाहते हैं. यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत लिया गया है. हम वहां के हालात का जायजा लेंगे.
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