तालिबान का एक और तुगलकी फरमान, अब रेडियो पर नहीं सुनाई देगी महिलाओं की आवाज, लगाया प्रतिबंध

नए फरमान में न सिर्फ महिलाओं की आवाज पर प्रतिबंध लगाया गया है बल्कि कई तरह के विज्ञापनों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है.

Published date india.com Published: March 19, 2025 11:54 AM IST
तालिबान का एक और तुगलकी फरमान, अब रेडियो पर नहीं सुनाई देगी महिलाओं की आवाज, लगाया प्रतिबंध

Afghanistan: अफगानिस्तान में महिला अधिकारों के दुश्मन तालिबान (Taliban) ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया है. नए फरमान में महिलाओं को रेडियो (radio) से भी दूर कर दिया गया है. अफगानिस्तान में रेडियो पर अब महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई देगी. तालिबान पहले ही महिलाओं के काम करने और न्यूज चैनलों में एंकरिंग और रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा चुका है. तालिबान के सूचना और संस्कृति निदेशालय की और से जारी नए फरमान में रेडियो पर महिलाओं की आवाज को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.

नए फरमान में न सिर्फ महिलाओं की आवाज पर प्रतिबंध लगाया गया है बल्कि कई तरह के विज्ञापनों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है. अब दवा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और स्वास्थ्य सेवाओं के विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स को तालिबान सरकार को इस्लामिक अमीरात कहना होगा. साथ ही रिपोर्टिंग या प्रोग्रामिंग के लिए कंधार जाने वाले रेडियो कर्मचारियों को अब पहले सूचना और संस्कृति निदेशालय से अनुमति लेनी होगी.

सत्ता में आने के बाद से ही जारी है महिलाओं पर तालिबान के अत्याचार

तालिबान ने हथियारों के दम पर सशस्त्र विद्रोह करके 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता छीनी थी. तब से अब तक महिला अधिकारों को कुचलने के लिए तालिबान ने कई फरमान जारी किए हैं. तालिबानी राज में अफगानिस्तान में छठी कक्षा से आगे लड़कियों की स्कूली शिक्षा पर रोक है. विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है. हाल ही में एक अन्य फरमान में महिलाओं को मेडिकल शिक्षा में शामिल होने से भी रोक दिया गया.

तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से पहले अफगानिस्तान में महिलाएं नौकरी कर सकतीं थीं, लेकिन अब वहां महिलाओं को सरकारी और निजी नौकरियों से वंचित कर दिया गया है. महिलाओं के गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) में काम करने पर भी रोक है.

महिलाओं को पार्क, जिम, सैलून जाने की भी मनाही है. महिलाएं खेलों में भी भाग नहीं ले सकतीं. अफगानिस्तान में अब महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकतीं न ही बिना पुरुष अभिभावक (महरम) के 72 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकती हैं.

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