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World News: विमान के शोर से हुई लोगों को परेशानी, एयरफोर्स ने दिया मुआवजे का आदेश

World Hindi News: योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण विवाद समाधान आयोग ने फैसला सुनाया कि सेना को सैन्य हवाई जहाज के शोर से प्रभावित सियोल के 140 किमी दक्षिण में केंद्रीय शहर चेओंगजू में 518 लोगों को कुल 37.057 करोड़ जीते (309,000 डॉलर) का हर्जाना देना चाहिए.

Updated: February 8, 2022 4:51 PM IST

By Ikramuddin Saifi | Edited by Ikramuddin Saifi

Fighter Plane

World Hindi News: दक्षिण कोरियाई सरकार के एक पैनल ने वायु सेना को आदेश दिया कि वह एक हवाई क्षेत्र के पास के निवासियों को विमान संचालन से होने वाले शोर के लिए मुआवजा दे. यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण विवाद समाधान आयोग ने फैसला सुनाया कि सेना को सैन्य हवाई जहाज के शोर से प्रभावित सियोल के 140 किमी दक्षिण में केंद्रीय शहर चेओंगजू में 518 लोगों को कुल 37.057 करोड़ जीते (309,000 डॉलर) का हर्जाना देना चाहिए. यह विमान ध्वनि प्रदूषण पर आयोग का पहला मुआवजा निर्णय है.

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वहां के लगभग 2,500 निवासियों ने 2019 से 2021 तक तीन बार आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जनवरी 2016 से तीन साल तक होने वाले ध्वनि प्रदूषण के नुकसान का दावा किया गया. वायु सेना ने तर्क दिया कि उसने प्रशिक्षण के दौरान इंजन की शक्ति को कम करके और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बचकर शोर को कम करने के प्रयास किए. लेकिन आयोग ने पिछले अदालती फैसलों के अनुसार 80 वीसीपीएनएल (भारित समकक्ष निरंतर कथित शोर स्तर) से ऊपर के शोर स्तर से प्रभावित क्षेत्रों में निवासियों को भावनात्मक संकट से पीड़ित माना जा सकता है.

पैनल ने कहा कि उसने 17 जनवरी को निर्णय के आवेदकों को सूचित किया. 2,500 आवेदकों में से जिन्हें पहले ही अदालत के फैसलों के माध्यम से मुआवजा दिया गया या जिनके वास्तविक निवास की पुष्टि नहीं की गई थी, उन्हें मुआवजे से बाहर रखा गया है. (एजेंसी)

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Published Date: February 8, 2022 4:42 PM IST

Updated Date: February 8, 2022 4:51 PM IST