जबरन लगाया रंग तो हो सकती है जेल, 'बुरा न मानो होली है' से भी नहीं बचेंगे

13 Mar, 2025

Anjali Karmakar

होली पर अक्सर देखा जाता है कि लोग अनजान लोगों और महिलाओं को जबरन रंग लगाने लगते हैं. टोकने पर वो 'बुरा न मानो होली है...' कहकर निकल जाते हैं.

अगर आप भी होली पर अनजान लोगों को भी रंग देते हैं, तो अबकी बार से संभल जाइए. भारत न्याय संहिता में इसे लेकर कई नियम हैं.

दूसरों पर या अनजान लोगों पर जबरदस्ती रंग लगाते हैं और इसकी शिकायत होती है, तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है.

होली पर जबरन रंग लगाया तो BNS की धारा 125 के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.या फिर 1 साल की जेल या दोनों हो सकता है.

किसी महिला को जबरदस्ती रंग-गुलाल लगाया जाता है,तो BNS की धारा 79 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज हो सकता है.

ऐसी स्थिति में आपको 3 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है. आप पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

होली पर किसी का रास्ता रोककर उसे परेशान किया तो BNS की धारा 345 के तहत केस दर्ज हो सकता है.इसमें 1 महीने की जेल या 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

अगर रंग लगाने के चक्कर में मारपीट या हिंसा होती है,तो धारा 150 के तहत केस दर्ज हो सकता है.इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.